Excise policy ‘scam’: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI, ED से जवाब मांगा, AAP नेता को भी दी बड़ी राहत

Excise policy ‘scam’: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में ED और CBI से जवाब मांगा है।
Manish Sisodia News: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अंतिम आवेदन में, सिसौदिया ने अदालत से अनुरोध किया कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी।
हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 मई को होगी. इससे पहले 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी।
Excise policy ‘scam’: ईडी ने कोई विरोध नहीं किया
सिसौदिया ने जमानत याचिका के साथ एक अंतरिम अर्जी भी दायर की, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उनकी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उन्हें हर हफ्ते अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए। इस पर ईडी के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिसौदिया को मिलने की इजाजत है।

Excise policy ‘scam’: ईडी और सीबीआई ने कब गिरफ्तार किया था
Excise policy ‘scam’: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया. 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसौदिया ने केजरीवाल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करने वाले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जैसा कि ईडी के वकील ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है, न्यायमूर्ति शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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