EPFO Rule Change : अब इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाले जा सकेंगे EPFO का बदला रूल।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब पीएफ खाताधारक अपने या अपने पर निर्भर किसी सदस्य के इलाज के लिए अपने खाते से एक लाख रुपये निकाल सकता है।
पहले यह अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये थी. केंद्रीय भविष्य निधि आयोग से मंजूरी मिलने के बाद नया नियम 16 अप्रैल से लागू हो गया है. 10 अप्रैल को ईपीएफओ ने आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है।EPFO का बदला रूलअब इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाले जा सकेंगे लोगो को पैसे की तकलीफ से अब जूझना नहीं पड़ेगा और 1 लाख तक की छूट मिली है।
पैसा निकालने के लिए खाताधारकों को प्रावधान 68 जेके के तहत दावा करना होगा जिसके तहत खाताधारक का स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति, प्रासंगिक परिस्थितियों में अग्रिम दावा करके पैसा निकाल सकते हैं। गौरतलब है कि इसके अलावा फॉर्म 31 के तहत कई स्थितियों में पहले ही आंशिक रूप से पैसे निकालने का प्रावधान है. जिसके तहत शादी, लोन चुकाने, फ्लैट या घर बनाने आदि की स्थिति में रकम निकाली जा सकती है।
EPFO का बदला हुआ रूल कॉन सी परिस्थितियाँ जिनमें दावा किया जा सकता है
इसका लाभ खाताधारक केवल लाइलाज बीमारी की स्थिति में ही उठा सकता है। कर्मचारी या उसके मरीज को सरकारी अस्पताल या सरकार से संबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। यदि मरीज को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो इस बार के तहत जांच के बाद ही दावा दायर किया जा सकता है।
मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव आंशिक निकासी से संबंधित है. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है. ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68 के तहत निकासी की सीमा दोगुनी कर दी है। पहले यह रकम 50,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. ईपीएफओ का फॉर्म 31 आंशिक निकासी से जुड़ा फॉर्म है. इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए समय से पहले पैसा निकालने के लिए किया जाता है। अलग-अलग पैराग्राफ में अलग-अलग फ़ंक्शन रखे गए हैं। इसमें घर बनाना, घर खरीदना और इलाज के लिए पैसे निकालना जैसी चीजें शामिल हैं।

What is Form 31? (फॉर्म 31 क्या है?)
EPF अकाउंट से पूर्वाधिक निकासी के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरना होता है। फॉर्म 31 के अंतर्गत, कर्मचारी नीचे दिए गए कारणों से पैसे निकाल सकते हैं।
पैरा 68B – घर या फ्लैट खरीदने या घर बनवाने के लिए।
पैरा 68BB – बैंक से लिए लोन की किश्त चुकाने के लिए।
पैरा 68H – विशेष जरूरतों के लिए।
पैरा 68 J – अपनी या परिवार के सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए।
पैरा 68K – अपनी शादी, बच्चों की शिक्षा या उनकी शादी के लिए।
दिव्यांग कर्मचारी भी पैरा 68N के तहत पीएफ अकाउंट से पूर्वाधिक निकासी कर सकते हैं।
कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के एक साल पहले भी पैरा 68NN के तहत आंशिक रूप से पैसे निकाल सकते हैं।
What is EPF? (EPF क्या है?)
EPF एक सरकारी योजना है जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है। इसके तहत, नौकरी के दौरान कर्मचारी और कंपनी हर महीने निश्चित राशि जमा करते हैं, और सरकार इस पर वार्षिक ब्याज भी देती है।