Arvind Kejriwal Live Updates: दिल्ली हाई कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उन्हें मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
Arvind Kejriwal Live Updates: आज दिल्ली उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रोकने की मांग की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी गई थी। यह मामला दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ा हुआ है।
Arvind Kejriwal Live Updates: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिन्हें मार्च में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था। हालाँकि, अगले ही दिन ईडी ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर फैसला आने तक केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
Arvind Kejriwal Live Updates: केजरीवाल ने अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ताकि उनके खिलाफ लगाई गई अंतरिम रोक हटाई जा सके।
अगर अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई होती, तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए होते।

Arvind Kejriwal Live Updates: केजरीवाल के वकील ने उच्च न्यायालय में ईडी के दावों को गलत बताया
केजरीवाल के वकील ने सोमवार को उच्च न्यायालय में लिखित दलीलें दायर कीं, जिसमें कहा गया कि ईडी द्वारा किए गए दावे “स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल और गलत बयानी के समान हैं”।
दलीलों में आगे कहा गया कि केजरीवाल अंतरिम रोक से गंभीर रूप से परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि निचली अदालत का आदेश तर्कसंगत था और यह आदेश सोच-समझकर और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद दिया गया था।
Arvind Kejriwal Live Updates: सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई 26 जून को
सोमवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा ईडी की याचिका पर फैसला आने तक केजरीवाल को रिहा किया जा सकता है, क्योंकि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है और कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेगा।
अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक असामान्य थी।