Arvind Kejriwal News Live Updates: दिल्ली अदालत ने बिभव कुमार को 28 मई तक 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Arvind Kejriwal News Live Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और निजी सहायक बिभव कुमार को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह फैसला आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में लिया गया, जो 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुआ था। कुमार को शनिवार से पुलिस हिरासत में रखा गया था और अभियोजन पक्ष ने उनकी चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।
Arvind Kejriwal News Live Updates: दिल्ली पुलिस ने 18 मई को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में कुमार को हिरासत में लिया था। इस दौरान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने माता-पिता के साथ अपने सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि स्वाति मालीवाल हमले मामले में उनसे पूछताछ हो सके। हालांकि, पुलिस गुरुवार को उनके घर नहीं पहुंची।
Arvind Kejriwal News Live Updates: आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें केजरीवाल अपने बुजुर्ग माता-पिता की मदद करते हुए दिख रहे हैं, जो मुश्किल से चल पा रहे थे, उस कमरे में जहां पूछताछ होनी थी।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि गलत तरीके से अर्जित धन की बरामदगी न होना यह साबित नहीं करता कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्योंकि अब लोग नई तकनीकों का उपयोग करके बिना कोई निशान छोड़े अपराध कर रहे हैं।
Arvind Kejriwal News Live Updates: स्वाति मालीवाल पर हमला मामला
Arvind Kejriwal News Live Updates: भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वे स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़े मामले में सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाटिया का कहना है कि आप सांसद पर हमला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के इशारे पर किया गया था और केजरीवाल अपने सहयोगी बिभव कुमार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
Arvind Kejriwal News Live Updates: गौरव भाटिया ने संवाददाताओं से कहा, “जब सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती है, तो यह दिखाता है कि एक गंभीर अपराध हुआ है और अरविंद केजरीवाल सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी और बिभव कुमार की दोषीता का प्रमाण है।” उन्होंने आगे कहा, “एक और महत्वपूर्ण सबूत बिभव कुमार के फोन की फॉर्मेटिंग है। अगर वीडियो में कुछ आपत्तिजनक नहीं था और सच्चाई सामने आती कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं हैं, तो बिभव कुमार ने अपना फोन क्यों फॉर्मेट किया? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं सौंपा और सच्चाई सामने क्यों नहीं आने दी? क्या एक मुख्यमंत्री से इतनी उम्मीद करना बहुत ज्यादा है?”
भाजपा नेता ने यह भी कहा, “अरविंद केजरीवाल की चुप्पी इस बात की पुष्टि करती है कि वे पीड़ित महिला के साथ नहीं बल्कि आरोपी के साथ खड़े हैं और बिभव कुमार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।”

Arvind Kejriwal News Live Updates: इकबाल सिंह भट्टी ने क्या सफाई दी
Arvind Kejriwal News Live Updates: फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल सिंह भट्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश पर सफाई दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सिफारिश की थी कि ‘सिख फॉर जस्टिस’ से कथित राजनीतिक फंडिंग के मामले में केजरीवाल की जांच होनी चाहिए, जिसमें भट्टी का नाम भी शामिल किया गया था।
भट्टी ने कहा कि शिकायत में उनका नाम “गलत तरीके से” लिखा गया है और “इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।” एएनआई से बात करते हुए भट्टी ने कहा, “मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। 2014 में, मैंने सिख विरोधी हिंसा और भुल्लर की रिहाई के लिए न्याय की मांग करते हुए दिल्ली में अनशन किया था। उसी अनशन के बाद सीएम केजरीवाल ने मुझे मेरी मांगों के संबंध में आश्वासन देते हुए पत्र भेजा था। मैं 32 साल से फ्रांस में रह रहा हूं और समाज सेवा के कार्यों में लगा हुआ हूं।”
शुक्रवार को भट्टी उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें लिखे पत्र में कहा है कि सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखती है और पूरा न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले: सरकारी वकील का बयान
स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में सरकारी वकील ने कहा कि वे कानून के अनुसार एक घंटे की न्यायिक हिरासत भी मांग सकते हैं।
सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी सीसीटीवी का मालिक नहीं है और यह भी बताया कि खाली पाई गई पेन ड्राइव को एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेज दिया गया है।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोपी बिभव कुमार के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मंच (कोर्ट) इस आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।
इस मामले में बिभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त किए गए डीवीआर को सुरक्षित रखने और उसे रिकॉर्ड में रखने के लिए आवेदन दिया है।