Headlines

क्यू हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 6 साल के लिए चुनावी प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया

High Court rejected the demand for electoral ban against Prime Minister Modi for 6 years

एक मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ हाल ही के भाषणों में नफरत फैलाने का आरोप है। हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही चुनाव आयोग के पास है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। उसमें कहा गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी को छह साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भगवान और धर्मस्थल के नाम पर वोट मांगा था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इसे ‘झूठा विश्वास’ करार दिया और कहा कि फिलहाल मोदी के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग के पास है। वे चुनाव आयोग को एक निश्चित तरीके से काम करने का आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिकाकर्ता की अर्जी पर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है। और हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे।

कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि मौजूदा रिट याचिका पूरी तरह से गलत है। आवेदक ने पहले ही स्वीकार किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसलिए न्यायालय नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग को कोई विशेष रुख अपनाने के लिए। चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने बताया कि ऐसे आवेदन रोजाना आते हैं और उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

वकील आनंद जोंधले ने दायर याचिका में प्रधानमंत्री मोदी के 9 अप्रैल के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए गए भाषण का संदर्भ दिया है। उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने भाषण में हिंदू और सिख देवी-देवताओं-गुरुओं और उनके तीर्थस्थलों का उल्लेख किया था और विपक्ष पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। अपने भाषण के दौरान मोदी ने मतदाताओं से हिंदू तीर्थस्थलों और सिख तीर्थस्थलों के नाम पर वोट करने की अपील की।

याचिका में कहा गया है कि मोदी ने अपने शब्दों के जरिए धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धारा 153ए के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के पास गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आचार संहिता के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो विभिन्न समुदायों, जातियों या धार्मिक समूहों के बीच नफरत और तनाव पैदा करती हो। उन्होंने तर्क दिया कि वोट पाने के लिए कभी भी जाति या धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार में किसी भी धार्मिक स्थल का जिक्र नहीं होना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AI ह्यूमनॉइड रोबोट द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में 9 करोड़ रुपये में नीलाम हुई। अमेरिकी चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई, पीएम मोदी ने ट्रंप को शुभकामनाएं दीं कमला हैरिस से आगे चल रहे ट्रंप, 198 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ लीड कर रहे पूर्व राष्ट्रपति। आगरा में एयरफोर्स का मिग-29 विमान क्रैश: ग्वालियर से उड़ान भरी, गिरते ही आग लगी। केदारनाथ धाम का कपाट हुआ बंध, भारतीय सेना के बैंड की धुन के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद करने पहुंचे।
AI ह्यूमनॉइड रोबोट द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में 9 करोड़ रुपये में नीलाम हुई। अमेरिकी चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई, पीएम मोदी ने ट्रंप को शुभकामनाएं दीं कमला हैरिस से आगे चल रहे ट्रंप, 198 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ लीड कर रहे पूर्व राष्ट्रपति। आगरा में एयरफोर्स का मिग-29 विमान क्रैश: ग्वालियर से उड़ान भरी, गिरते ही आग लगी। केदारनाथ धाम का कपाट हुआ बंध, भारतीय सेना के बैंड की धुन के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद करने पहुंचे।