आज SC में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, ED की गिरफ्तारी पर चुनौती

उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सोमवार 15 अप्रैल को। इस मामले की सुनवाई करेंगे जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की टीम। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ठहराया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, जिसे वे अवैध बताते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को एक धक्का दिया। वहां उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया गया था। उस याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जो आबकारी नीति के संबंध में थी। अदालत ने कहा कि केजरीवाल ने बार-बार समन न मानने का इंकार किया, और उनके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होने के कारण, जांच में उनकी शामिलता नहीं हुई। इससे जांच एजेंसी के पास कोई अधिक विकल्प नहीं बचा।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की ओर रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को खारिज करते समय, उच्च न्यायालय ने निदेशालय के दावे का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपराध से हुई आय का उपयोग किया और इसे छिपाने में भागीदारी की। उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल की याचिका को खारिज करते समय, धनशोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि ‘साधारण और विशेष’ व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग जांच नहीं हो सकती।
2021-22 के दौरान दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विवाद था, जिसमें भ्रष्टाचार और धनशोधन का आरोप लगाया गया। यह नीति बाद में रद्द कर दी गई। उच्च न्यायालय ने धन शोधन कार्रवाई को समर्थन नहीं दिया, और कुछ ही घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। अब वे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, और यह हाल है 15 अप्रैल तक।
केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे अविश्वसनीय दस्तावेज़ हैं। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी थी।